170 आरोपी, 55 की मौत, 7 बने गए गवाह
अभी तक 5 में से 4 मामलों में मिल चुकी है सजा
चारा घोटाले (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है. विशेष CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद (lalu prasad) को मामले में दोष करार दिए गए हैं.
लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवे मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं. इससे पहले लालू प्रसाद चार मामले में भी दोषी करार दिए गए है.चारा घोटाला के इस मामले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. जबकि 24 लोगों को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है.
दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. इस दिन लालू प्रसाद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. तो वहीं घोटाले के इस मामले में 21 लोगों को आज सजा सुना दी गई है.बाकीं दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी.
क्या है डोरंडा कोषागार मामला
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई. लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी हैं. मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है. तो वहीं दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है. जबकि इस मामले में छह आरोपी फरार है.
आपको बता दें कि चाईबासा कोषागार मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है, जबकि दुमका से अवैध कोषागार मामले में 5 साल व देवघर कोषागार मामले में 4-4 साल की सजा सुनाई गयी थी. इन सभी मामलों में लालू यादव ने सजा का पचास प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है.