30.9 C
Dehradun
Thursday, March 12, 2026


Homeविशेषसुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
spot_img

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : टीचरों के लिए टीईटी अनिवार्य
नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए जरूरी होगी टीईटी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए न तो नई नियुक्ति होगी और न ही किसी शिक्षक को प्रमोशन का अधिकार मिलेगा।

दो साल में पास करना होगा टीईटी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आदेश दिया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पाँच साल से अधिक शेष है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें या तो त्यागपत्र देना होगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा।

पाँच साल से कम सेवा शेष शिक्षकों को छूट

कोर्ट ने व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पाँच वर्ष से कम शेष है, उन्हें रिटायरमेंट तक टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अगर वे प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल यह नियम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। बड़ी बेंच इस पर आगे निर्णय लेगी कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है या नहीं।

2011 से लागू है प्रावधान

गौरतलब है कि 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने प्रावधान किया था कि शिक्षक नियुक्ति के लिए टीईटी पास करना आवश्यक होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे और स्पष्ट करते हुए नियुक्ति और प्रमोशन, दोनों के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है।



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

Most Popular

Recent Comments