भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए पूरे भारत में सामुदायिक रसोई स्थापित करने की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि हमें संदेह है कि योजना को फौरन लागू करने का आपका कोई इरादा भी है लेकिन आप याद रखें कि भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है.
SC ने केंद्र को 3 सप्ताह के भीतर योजना तैयार करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि ये आखिरी मौका है कि वो राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर योजना का खाका और उस पर अमल की रणनीति तैयार करे. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए CJI एन वी रमणा ने कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय कुपोषण सूचकांक जैसे मुद्दों से सरोकार नहीं है. इस योजना का उद्देश्य तत्काल भूख के मुद्दों पर अंकुश लगाना है. भूख से मरने वाले लोगों की रक्षा करना है.
कोर्ट ने कहा कि अगर आप भुखमरी से निपटना चाहते हो तो कोई भी संविधान या कानून मना नहीं करेगा क्योंकि यही मूल सिद्धांत है कि हर कल्याणकारी राज्य की पहली जिम्मेदारी है कि वो भूख से मर रहे लोगों को भोजन मुहैया कराए. जस्टिस रमणा ने कहा कि आपका हलफनामा कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि आप एक योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं. अभी तक आप सिर्फ राज्यों से जानकारी निकाल रहे हैं. आपको योजना पर त्वरित अमल के लिए सुझाव देने थे. न कि मोरल पुलिसिंग यानी केवल पुलिस जैसी जानकारी एकत्र करने के लिए डंडा फटकारना था.
इस मामले में CJI ने अंडर सेकेट्री स्तर के अधिकारी के हलफनामा दाखिल करने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आखिरी चेतावनी है जो मैं भारत सरकार को देने जा रहा हूं. आपके अंडर सेकेट्री ने ये हलफनामा क्यों दाखिल किया? इससे ऊपर स्तर का आपका जिम्मेदार अधिकारी यह हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता था? हमने कितनी बार कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करना चाहिए. जस्टिस हिमा कोहली ने टिप्पणी की कि आपने 17 पेज का हलफनामा दाखिल किया है. लेकिन इसमें इस मुद्दे पर एक हर्फ भी नहीं है कि आप इस योजना को कैसे लागू करने जा रहे हैं.