बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि समीर वानखेड़े सरकारी पद पर हैं और कोई भी उनके कामों की जांच कर सकता है. हाईकोर्ट ने ये बात वानखेड़े के पिता की ओर से महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई करते हुए है.
वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है और 1.25 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. पिता ने नवाब मलिक पर उनके परिवार को अपमानित करने का आरोप लगाया है. मुंबई क्रूज ड्रग्स केस सामने आने के बाद नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं. मलिक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की.
सुनवाई के दौरान, ध्यानदेव वानखेड़े की ओर से पेश हुए वकील अरशद शेख ने कहा कि समीर को कोर्ट की बजाय ऐसे व्यक्ति को सफाई क्यों देनी चाहिए जो सिर्फ एक विधायक है. इस पर जस्टिस माधवा जामदार ने कहा, आप सरकारी अफसर हैं. जो ट्वीट किए गए हैं, उसे गलत साबित करने के लिए आपको सबूत देना होगा. आपका बेटा एक सरकारी अफसर है और सरकार में बैठा कोई भी व्यक्ति उन्हें एग्जामिन कर सकता है.



