अभियुक्त कमल किशोर पाण्डेय के विरुद्ध वादी मुकदमा अन्तर्गत धारा 420, ,468, 471, 406,120-बी मनीष कुमार व अन्य व्यक्तियों को उत्तराखंड सचिवालय में सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने हेतु मूल्यवान प्रतिभुतियों की कूट रचना, छल तथा फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर नुकसान पहुचाने तथा लगभग 62 लाख रूपये की धनराशी हड़पने एवं सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अपराधियों षड्यंत्र रचाया गया था, अधिवक्ता अमन चड्ढा ने मुख्य आरोपी कमल किशोर पाण्डेय को अपने विवेक बुद्धि द्वारा निचली अदालत से अजमानतीय धाराओं में जमानत दिलाई