नैनीताल। हाईकोर्ट में आज राज्य में दो अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने के कैबनिेट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से 17 अगस्त तक मामले में जवाब पेश करने को कहा है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हरिद्वार निवासी विजयपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका कर्ता ने सरकार के 31 जुलाई 2021 के जीओ को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें कई तरह की खामियां है। दुर्गम क्षेत्रो में इसका पालन कराना नामुमकिन है।
जीओ में लिखा है कि स्कूल दो पालियों में खोले जाएंगे। पहली पाली में 9 से 12 कक्षाओं के बच्चे शामिल होंगे, जिनकी कक्षाएं चार घण्टे चलेंगी। दूसरी पाली में 6 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी। इंटरवल में में कक्षाओं को पूर्ण रूप से सेनेटाइज किया जाएगा। शनिवार व रविवार को जिला प्रशासन, नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूल सेनेटाइज होंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी, जो करना नामुमकिन है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्थाएं नही है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।