1. नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा सहमति प्रदान की गई जिसमें राजस्व ग्राम बर्सू, जयमंडी, डागसेरा, औण एवं कालापहाड़ एवं राजस्व ग्राम धवेली (उमरानारायण मंदिर से धवेली गदेरे तक) तथा राजस्व ग्राम जवाड़ी (श्री केदारनाथ मुख्य मार्ग बाईपास पुल से जवाड़ी बाईपास पुल तक) को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका परिषद् रूद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया जाना है। प्रस्तावित क्षेत्र के सीमा विस्तार किये जाने के फलस्वरूप वहाँ के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाईन, पक्की नाली, सड़कें साफ- सफाई. सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी।
2. नगर पंचायत कीर्तिनगर का सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। नगर पंचायत कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल की सीमा से लगे ग्राम सभा घिल्डियाल गांव जाखड़ी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम माण्डाकुटी सैंण के छूटे हुए 32 परिवारों एवं ग्राम सभा रामपुर के राजस्व ग्राम मोहननगर को नगर पंचायत कीर्तिनगर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरुप प्रस्तावित क्षेत्र के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाइन, पक्की नाली, सड़के, साफ सफाई, सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी जिससे नगर के सौन्दर्यीकरण में वृद्धि होगी। नगर में सौन्दर्यीकरण में वृद्धि होने पर पर्यटक यहां की ओर आकर्षित होंगे जिससे नगर की आय में वृद्धि होगी।
3. नगर पंचायत भीमताल को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। नगर पंचायत भीमताल का उच्चीकरण किये जाने के फलस्वरूप वहाँ के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाइन, पक्की नाली, सडके, साफ सफाई, सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ ही भीमताल की नगर पालिका परिषद का दर्जा दिये जाने से यहां नगर पालिका परिषद के मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति होने के साथ ही निकाय की प्राप्त होने वाले अनुदानों में भी पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी जिससे इस पर्यटक स्थल में जनभावना के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।
4. मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 का प्रख्यापन हेतु कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। वर्तमान में मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत जान-माल की क्षति होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012“ एवं राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1468 दिनांक 11.11.2019 के प्राविधान अनुसार किया जा रहा है।
दिनांक 10.12.2022 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत मानवीय क्षति होने पर देय अनुग्रह राशि को बढ़ाने के साथ-साथ नियमावली मे उल्लिखित पशुधन (यथा- बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू (एशियाई काला भालू, हिमालयन भूरा भालू स्लॉथ भालू), जंगली सुअर, लकड़बग्घा, मगरमच्छ / घड़ियाल, चीतल, काकड़, सांबर, नील गाय, बन्दर, लंगूर, सांप) के अतिरिक्त मधुमक्खी व ततैया के नाम भी सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के क्रम में उक्त मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 को अधिक्रमित करते हुए “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है, ताकि वन्यजीवों से जान-माल की क्षति होने पर सम्बन्धित को यथोचित अनुग्रह राशि नवीनतम दरों के अनुसार प्रदान की जा सकें।
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारन्टी योजना, 2006 के मार्ग-निर्देश में जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकारों में वृद्धि किये जाने विषयक पर कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2006 में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये, जिसके अध्याय-11 के अन्तर्गत जिले के जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों, जिनकी लागत रू 1 लाख से अधिक है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अधिकार है तथा कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी को रू 1 लाख तक की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अधिकार है। चूंकि तत्समय योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवारों एवं श्रमिकों की संख्या कम थी एवं कार्य की मांग सीमित होने के साथ ही साथ सामग्री का मूल्य भी वर्तमान की अपेक्षा कम थे अतः तत्समय कार्यक्रम अधिकारी की वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमा रू 1 लाख उचित थी। वर्तमान समय में पंजीकृत परिवारों की संख्या / कार्य की मांग / सामग्री मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण योजनान्तर्गत जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को बढ़ाकर रू 3 लाख से अधिक किया जाना तथा कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को बढ़ाकर रू 3 लाख तक किया जाना प्रस्तावित है।
6. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ संचालन विषयक। उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक वातावरण का विकास एवं विविधिकरण तथा नई तकनीकों के अनुप्रयोग आदि के कारण शोध एवं विकास की भूमिका महत्त्वपूर्ण होने के दृष्टिगत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और मूल्यों के अनुरूप संस्थाओं को विकसित करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ’’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’’ प्रारम्भ की जा रही है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य पर्यावरण, ज्वलंत मुद्दों, उत्तराखंड विकास पर शोध, पर्यटन, परम्परागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध हेतु व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन सहित अंतर्विषयक ( Interdisciplinary ) विषय क्षेत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। राज्य से संबंधित शोध विषयों को प्रोत्साहित करते हुए विशिष्ट समस्या समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (Problem and Action Based Research Programmes ) को वरीयता प्रदान की जाएगी। उक्त शोध प्रोत्साहन योजना हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संबंधित संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र / छात्राएं एवं शोध अध्येता पात्र होंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन माध्यम से समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रस्तावित योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति का गठन किया जाएगा। योजनान्तर्गत शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि की सीमा ₹15 लाख तक होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अत्यन्त महत्व के शोध हेतु राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति की संस्तुति के आधार पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए कुल ₹18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है। शोध की अनुदान राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी शोध की अनुदान राशि संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से दी जाएगी। शोध कार्य हेतु शोध सहयोगी के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक ₹5,000/- प्रति माह की दर से शोध मानदेय देय होगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार संचालित होगी।
7. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 ( b ) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक वित्तीय आख्या (Annual Financial Report ) विधान सभा के पटल पर रखे जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) में सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखा रिपोर्ट (Annual Financial Report ) के तैयार होने के बाद महालेखाकार की टीका-टिप्पणियों या संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों समक्ष रखे जाने का प्रावधान है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक लेखा विवरण को विधान मंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने से पूर्व मा० मंत्रिमण्डल से निर्णय / आदेश प्राप्त किये जाने हैं, जिसके दृष्टिगत यह प्रस्ताव लाया गया है।
8. उत्तराखण्ड वन विभागान्तर्गत वन सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के ढांचे में आंशिक संशोधन करते हुए सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के स्वीकृत 34 पदों में से 02 पद समाप्त करते हुए उप निदेशक सांख्यिकीय के 02 नवीन पद सृजित किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
- 9. “खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। “खेल नीति, 2021“ की प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के क्रम में खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदो पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने का संबंधी निर्णय लिया गया था। इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य में बहुमुखी खेल प्रतिभायें विद्यमान हैं, जिन्होंने समय-समय खेल की अनेक विधाओं में पदक हासिल किया है। चूंकि वर्तमान में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन की कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है, जबकि वर्तमान में कई राज्यों (यथा-हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश व अन्य एवं रेलवे / ओ०एन०जी०सी० व अन्य) में कई राज्यों द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर सीधे सेवायोजित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड के प्रतिभावान खिलाड़ी, जिन्होने पूर्व में पदक प्राप्त किये है अथवा वर्तमान में पदक प्राप्त कर रहे है व अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिये अन्य राज्यों में सेवायोजन प्राप्त कर रहे है और उन्हीं राज्य का विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व भी कर रहे है, जिसके कारण उत्तराखण्ड राज्य खेल प्रतिभाओं का होने के बावजूद भी अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। इसलिए उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु राज्य सरकार के अधीन “खेल नीति, 2021“ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु एक व्यवस्था बनाया जाना