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धारा 138 NI एक्ट के दो मुकदमो में अधिवक्ता वैभव पंडित की दलीलों के आधार पर आरोपी बालकृष्ण न्यायालय से दोषमुक्त

देहरादून के चर्चित वाद रश्मि बनाम बालकृष्ण के दो मुकदमो माननीय जे.एम. प्रथम देहरादून श्री प्रकाश चंद्र ने आज दिनांक 20/07/2022 को निर्णय देते हुए आरोपी बालकृष्ण को धारा 138 एन आई एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया! ये मुकदमे देहरादून न्यायालय के चर्चित मुकदमो में से एक थे जिनका नैनीताल उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर दिन प्रतिदिन विचारण चल रहा था जोकि 2019 से लंबित थे! बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री वैभव पंडित ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निणर्य दिनांक 20/07/22 के अनुसार परिवादिनी ने जिन तथ्यों के आधारों पर परिवाद योजित किया था उन तथ्यों को परिवादिनी व उनके अधिवक्ता माननीय न्यायालय में साबित नही कर पाए और बचाव पक्ष यह साबित कर पाया की प्रश्नगत चेक परिवादनी को किसी विधिक प्रवर्तनीय ऋण अथवा अन्य दायित्व के उन्मोचन के प्रयोजनार्थ नही दिए थे जिस आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी बालकृष्ण को आज दोष मुक्त कर दिया !

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