दिल्ली-देहरादून इकॉनॉमिक कॉरीडोर एक्सप्रेस वे परियोजना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगादी है. यह रोक 26 नवंबर तक के लिए लगाई गई है. कोर्ट ने मामले को वापस NGT के पास भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को नए सिरे से वैधता तय करने का निर्देश दिया है. परियोजना के लिए 11,000 से अधिक पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाई गई है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 6 अक्टूबर 2021 को पारित NGT के आदेश के खिलाफ गैर सरकारी संगठन सिटिजन्स फॉर दून द्वारा दायर एक अपील में ये आदेश पारित किया है.
एनजीटी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर पेड़ों की कटाई की अनुमति के आदेश को चुनौती देने के लिए NGT के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता दी. बेंच ने अपने आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 6 अक्टूबर के फैसले को रद्द कर दिया. ट्रिब्यूनल को मामले को नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया है. बेंच ने 26 नवंबर तक पेड़ों की और कटाई पर भी अंतरिम रोक लगा दी है.