*अभियुक्त के विरुद्ध 28 वर्ष पूर्व बलवा, सरकारी कार्यों बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में थाना डालनवाला मैं दर्ज है अभियोग*
*माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त उपस्थित न होकर लगातार चल रहा था फरार*
*वर्ष 2011 में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भगोड़ा किया गया था घोषित*
*अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्त पर ₹ 2500 का ईनाम किया गया था घोषित*
*पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को जनपद बागेश्वर से किया गया गिरफ्तार*
*कोतवाली डालनवाला*
सन 1995 में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा करीब 40 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया था, जिस पर इन कर्मचारियों द्वारा कर्जन रोड स्थित वन निगम कार्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। दिनांक 24 जुलाई 1995 को तत्कालीन महाप्रबंधक उत्तरांचल वन निगम श्री के एन सिंह द्वारा करीब 30 अस्थाई कर्मचारियों के विरुद्ध थाना डालनवाला पर मुकदमा अपराध संख्या -263 /95 ,धारा- 147 ,353 ,506, 342 आईपीसी पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना के क्रम में 22-09-95 को आरोप पत्र संख्या -212/95 माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था । न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त गोपाल लाल शाह पुत्र रामलाल शाह,उम्र-56 वर्ष निवासी ग्राम सुरकाली ,पोस्ट- ऑफिस समेटि ,थाना -कपकोट, जिला बागेश्वर कभी भी सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ ,जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 08-08-2011 को अभियुक्त को मफरूर घोषित कर दिया गया था, अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर एसएसपी देहरादून द्वारा पूर्व में अभियुक्त पर ₹-2500/ रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
वर्तमान में एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर संपूर्ण जनपद में इनामी/वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली डालनवाला पर गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक -02 मार्च 2024 को अभियुक्त को उसके बागेश्वर स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसको नियत समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
*नाम पता अभियुक्त*
गोपाल लाल शाह पुत्र रामलाल शाह,उम्र-56 वर्ष निवासी ग्राम सुरकाली ,पोस्ट- ऑफिस समेटि ,थाना -कपकोट, जिला बागेश्वर
*पुलिस टीम:-*
1- उप-निरीक्षक अरविंद कुमार
2- कांस्टेबल उमेश गिरी