नियमावली के तहत नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों को केवल इस साल वर्षवार मेरिट के हिसाब से भरा जाएगा। यह मेरिट उम्मीदवार के डिग्री, डिप्लोमा में प्राप्त अंक, आरक्षण रोस्टर के तहत तैयार की जाएगी।
नर्सिंग अधिकारी के 80 प्रतिशत पद महिला उम्मीदवारों और 20 प्रतिशत पद पुरुष उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक उम्मीदवारों और 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक उम्मीदवारों से बनी मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे।
नियमावली में संशोधन के बाद सीधी भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से की जाएगी। इसकी विज्ञप्ति चयन बोर्ड की वेबसाइट के अलावा विभिन्न माध्यमों से जारी की जाएगी। बोर्ड प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर आवेदन पत्रों की जांच करेगा।
उम्मीदवारों के डिप्लोमा या डिग्री में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर ही अंक देय होंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट तैयार करेगा। अगर दो या अधिक उम्मीदवार समान अंक वाले होंगे तो जिसकी जन्मतिथि पहले हो, उसका नाम पहले के आधार पर योग्यता क्रम में रखा जाएगा। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी लेकिन 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।