नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में कैदी मौत के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन हल्द्वानी के पुलिस क्षेत्राधिकारी और जेल के आरोपित बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश दिए हैं।
कुंडेश्वरी पुलिस ने कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल को गाली-गलौज, मारपीट व पाक्सो एक्ट में चार मार्च को गिरफ्तार कर उप कारागार हल्द्वानी भेजा। दो दिन बाद पुलिस अभिरक्षा में प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रवेश कुमार की पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी।



