15.3 C
Dehradun
Wednesday, February 18, 2026


Homeउत्तराखंडप्रदेश के विकास में राजस्व के माध्यम से भागीदार उत्कृष्ट व्यापारी होंगे...
spot_img

प्रदेश के विकास में राजस्व के माध्यम से भागीदार उत्कृष्ट व्यापारी होंगे सम्मानित

जिलेवार चयन कर 160 व्यापारियों को सम्मान करेगी सरकार

वित्त मंत्री अग्रवाल ने दी योजना को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति

अब प्रदेश के विकास में राजस्व प्राप्ति के माध्यम से भागीदारी 160 उत्कृष्ट व्यापारियों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इस योजना के लिये व्यापारियों का चयन जिलेवार किया जाएगा। इसमें देहरादून व हरिद्वार जनपद के 20-20 व्यापारियों, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल के 15-15 व्यापारियों व शेष 09 जिलों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़) में 10-10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। इस ‘‘पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना’’ के लिये वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के विकास में राजस्व अर्जन के क्षेत्र में राज्यकर विभाग के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा रिटर्न फाइल करने, कर जमा करने व अन्य अधिनियम की प्रक्रियाओं का नियमित रूप से अनुपालन किया जा रहा है, को प्रोत्साहित किये जाने दृष्टिगत सम्मानित किये जाने हेतु व्यापारी सम्मान योजना प्रस्तावित की गई है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि यह योजना उत्तराखंड राज्य कर विभाग के पंजीकृत ऐसे व्यापारियों पर लागू होगी, जिनका वार्षिक टनओवर 20 करोड़ तक होगा। बताया कि इस योजना में वस्तुओं और सेवाओं के सभी थोक व खुदरा व्यापारियों को सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना का चयन जिलेवार होगा। इसमें देहरादून व हरिद्वार जनपद के 20-20 व्यापारियों, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल के 15-15 व्यापारियों व शेष 09 जिलों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़) में 10-10 व्यापारियों इस प्रकार कुल 160 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा।

डा. अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों के चयन के लिये जोनल अपर आयुक्त प्रत्येक संभाग स्तर पर संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगे। जिसमें एक उपायुक्त, एक सहायक आयुक्त व एक राज्य का अधिकारी सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के जिलों के संबंध में सम्मान के लिये निर्धारित व्यापारियों की संख्या तैयार कर व्यापारियों का चयन करते हुए चयनित व्यापारियों की सूची जोनल अपर आयुक्त से अनुमोदन के बाद मुख्यालय भेजी जाएगी।
—————-
पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना के लिये पात्रता
देहरादून। वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि व्यापारी राज्य कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। व्यापारी का टर्न ओवर 20 करोड़ रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत वस्तु व सेवा से संबंधित सभी सेक्टरों के थोक व खुदरा व्यापारियों को सम्मिलित किया जाएगा। व्यापारी पिछले अधिकतम पांच वर्षों में कर जमा करने व विवरणियों में दाखिल करने में नियमित रहा हो।

उन्होंने बताया कि व्यापारी के विरूद्ध पिछले अधिकतम पांच वर्षों में कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की गई हो। व्यापारी के विरूद्ध किसी प्रकार की राजस्व की कोई देयता शेष न हो।



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

Most Popular

Recent Comments