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एमडीडीए का सख्त एक्शन: बिना स्वीकृति बस रही कॉलोनी पर कार्रवाई

# 50 बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर एमडीडीए का बुलडोजर

## सहसपुर के कल्याणपुर में बड़ी कार्रवाई, सीसी सड़क और प्लॉट चिन्हीकरण ध्वस्त

**देहरादून।** राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण तथा अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहसपुर क्षेत्र के कल्याणपुर में लगभग 50 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना स्वीकृति तैयार की गई सीसी सड़क, प्लॉटों के चिन्हीकरण एवं अन्य विकास कार्यों को बुलडोजर चलाकर हटाया। इस कार्रवाई के माध्यम से एमडीडीए ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

## बिना अनुमति विकसित की जा रही थी कॉलोनी

एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार नया हाईवे, कल्याणपुर, सहसपुर क्षेत्र में भू-स्वामी जैद रफी द्वारा लगभग 50 बीघा भूमि पर बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की जा रही थी। मौके पर प्लॉटों का सीमांकन किया जा चुका था तथा आंतरिक संपर्क मार्ग के रूप में सीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया था।

जांच में सामने आया कि उक्त कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण से किसी प्रकार की अनुमति या स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। यह गतिविधि उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम-2009 के प्रावधानों का उल्लंघन पाई गई।

## जांच के बाद हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

प्राधिकरण की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। प्लॉटों का सीमांकन और आंतरिक सड़क निर्माण का कार्य बिना स्वीकृति किया गया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने संबंधित भू-स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार वाद दर्ज किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को प्रवर्तन टीम, पुलिस बल एवं संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध रूप से विकसित की गई संरचनाओं और प्लाटिंग संबंधी कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया।

## अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

एमडीडीए द्वारा पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण, अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों तथा बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

प्राधिकरण का मानना है कि अनियोजित और अवैध विकास शहर की आधारभूत संरचनाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है तथा भविष्य में यातायात, जल निकासी, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करता है।

## निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह

एमडीडीए ने आम नागरिकों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड, कॉलोनी अथवा संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों की जांच अवश्य कर लें।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

## अवैध प्लाटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार की मंशा के अनुरूप सुनियोजित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि कल्याणपुर में की गई कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि नियमों को दरकिनार कर कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रवर्तन अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आमजन से भी अपील की कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें। एमडीडीए पारदर्शी, सुरक्षित और सुनियोजित शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

## नियमों के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी कोई राहत : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। देहरादून और आसपास के विकास क्षेत्रों में ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि जहां भी बिना अनुमति निर्माण अथवा प्लाटिंग की सूचना प्राप्त होती है, वहां तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। कल्याणपुर में भी बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनी के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा आम नागरिकों को किसी भी संपत्ति में निवेश से पहले एमडीडीए से उसकी स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

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