उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में प्रदेश के भीतर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले में कमी देखी जा रही है लेकिन राज्य सरकार ने यह पहले ही तय कर दिया था कि अभी फिलहाल कोई छूट प्रदेश में नहीं दी जाएगी। जिसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 8 जून तक लागू कोरोना कर्फ्यू के समय सीमा को बढ़ाकर ने 15 जून तक कर दिया है। जिसके आदेश भी जारी कर गए हैं।
पहले के मुकाबले इस सप्ताह के भीतर सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। जहा एक और इस हफ्ते में 2 दिन परचून की दुकाने खोलने का निर्णय लिया है तो वही 3 दिन शराब की दुकाने खोली जाएंगी। जारी किये गए आदेश के अनुसार 9 जून और 14 जून को परचून की दुकाने, सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खोली जाएंगी। तो वही 9, 11 और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त 9 और 14 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।
जारी आदेश के मुख्य बिंदु………..
– कोरोना कर्फ्यू के दौरान सस्ते गल्ले की दुकान 08 से 15 जून 2021 तक सुबह 08:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।
– राशन की दुकानें 9 एवं 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी।
– Stationery एवं किताबों की दुकानें 9 एवं 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी।
– मदिरा की दुकानें 9, 11 और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी। जबकि बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।